इंदौर के डॉ हेमंत चोपड़ा को न्यायालय ने बलात्कार के आरोप से बरी किया!
@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर
*पुलिस और न्यायालय में धारा 164 मे दिए गए बयान से पीड़िता मुकरी!*
*वीडियो में डॉ द्वारा अश्लील और गंदी हरकत करते हुए दिखाए जाने को भी पीड़िता ने नकारा!*
*पीड़िता के माता पिता और पुलिस के सभी गवाह भी न्यायालय में अपने पूर्व के बयानों से पलटे!*
*थाना एम. आई जी द्वारा 8 जुलाई 2020 को मधुरा अपार्टमेंट, जगजीवन राम नगर इंदौर स्थित क्लिनिक पर 64 वर्षीय डॉ हेमंत चोपड़ा पर अस्पताल में ईलाज कराने आयी एक लड़की के साथ स्त्रियोचित लज्जा भंग करने के अपराधिक आशय से उसके चेहरे पर बुरी नीयत से किस कर व उसके प्राइवेट पार्ट मे हाथ डाल कर अपराधिक बल प्रयोग करने के आरोप में भादवि की धारा 354, 354 क (i) (ii), 376 (2) एन, 376 (2) (ई) , 376 (2)( k) , 509 के तहत प्रकरण दर्ज किया था.*
पीड़िता के अनुसार 2 जुलाई 2020 को सुबह 7 बजे अपने पिता के साथ ऐक्टिवा से दूध डेरी जा रही थी. उसी दौरान ऐक्टिवा स्लिप हो जाने की वजह से पीड़िता को पैर, कमर, सिर और हाथ पर चोट आई थी. उसी का ईलाज डॉ हेमंत चोपड़ा ने किया था. अत्याधिक फीस को लेकर डॉ और पीड़ित के पिता के मध्य विवाद हुआ था.
पिता और पीडिता ने थाना एम. आई. जी मे जाकर डॉ हेमंत चोपड़ा के विरुद्ध ईलाज और दिनांक 7 जुलाई 2020 को ड्रेसिंग के दौरान यौन उत्पीड़न और यौन प्रतारणा के तहत भादवि की विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज करवाई थी!
चूंकि पीड़िता, उसके माता पिता और अन्य गवाह न्यायालय में अपने एफ आई आर और जांच के समय दिए गए अपने समस्त बयानों से पलट गए! यहा तक पीड़िता ने धारा 164 मे न्यायालय में दिए गए अपने बयान से भी मुकर गई!
*माननीय सेशन न्यायालय की न्यायधीश ने यह दृष्टान्त देते हुए कि कानून मे ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस को crpc की धारा 161 या crpc की धारा 164 मे दिए गए कथनों के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सके. डॉ हेमंत चोपड़ा को बरी कर दिया.*
*@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर*