सार्थक ग्रुप के डायरेक्टर अश्विन मेहता की अग्रिम जमानत दूसरी बार न्यायालय से खारिज!
री-डिस्वकर इंडिया न्यूज इंदौर। शहर के मशहूर सार्थक रियलबिल्ड प्रा.लि. के डायरेक्टर अश्विन पिता चंद्रसिंह मेहता के खिलाफ थाना बाणगंगा में भादवि की धारा 420, 506, 34 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 1399/2019 में आरोपी अश्विन मेहता द्वारा सेशन न्यायालय में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश यतीन्द्रकुमार गुरु द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2020 को खारिज कर दिया गया।आरोपी अश्विन मेहता द्वारा पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दूसरी बार खारिज हुआ है। इसके पूर्व प्रथम आवेदन दिनांक 4-1-2020 को इसी न्यायालय में खारिज हुआ है। अश्विन मेहता और राधेश्याम गुप्ता द्वारा सिंगापुर लाईफ स्टाइल लेक ब्यू टाउनशिप डिगरिया बादशाह में फरियादी से दो प्लाट के 35 लाख से ज्यादा रुपए लेने के बावजूद फरियादी को प्लाट नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि रीयल एस्टेट (रेरा) न्यायालय द्वारा फरियादी के पक्ष में फैसला होने के बाद भी आरोपी द्वारा 3 माह की अवधि के भीतर प्लाट का कब्जा नहीं दिया गया था। सार्थक बिल्डर प्रा. लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम गुप्ता भी उपरोक्त प्रकरण में सहआरोपी है।
हालांकि फरियादी द्वारा आरोपी के पक्ष में शपथ पत्र भी दिया गया था। चूंकि फरियादी के द्वारा पूर्व में धारा 164 दप्रशा के अधीन आरोपी के खिलाफ कथन दिए गए थे।