स्कीम नंबर 54 की बेशकीमती 61 हजार स्क्वेयर फीट जमीन
कौडिय़ों के दाम में भास्कर ग्रुप को देने के नगर निगम परिषद् के आदेश को इंदौर हाई कोर्ट ने किया खारिज?
जमीन पर पार्क बनाने का दिया आदेश
इंदौर। हाईकोर्ट के माननीय जज एससी शर्मा और शैलेन्द्र शुक्ला की डबल बेंच पीठ ने इंदौर के स्कीम नंबर 54 में आनंद मोहन माथुर सभागृह की सामने इंदौर नगर निगम के स्वामित्व की 61000 स्क्वेयर फीट बेश कीमती जमीन कौडिय़ों के दाम (मात्र 81 लाख रुपए) में दैनिक भास्कर ग्रुप की कंपनी भास्कर फिस्कल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वर्तमान मे भास्कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) को देने के सन् 2004 में इंदौर नगर निगम की तत्कालीन महापौर परिषद् के पारित प्रस्ताव क्रमांक 655 दिनांक 22 सितंबर 2004 आदेश को खारिज कर दिया है। (इंदौर हाईकोर्ट आदेश दिनांक 25 /7/2019 पिटिशन नंबर CONC NO. 138/2017)।
चूँकि उपरोक्त 61000 स्क्वेयर फीट की बेशकीमती जमीन का शासकीय लैंड यूज गार्डन और पार्क के लिए था। उसे तत्कालीन महापौर परिषद् ने बिना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के नियमों और कानूनों का पालन किए और बिना किसी अधिकार के उपरोक्त 61 हजार स्क्वेयर फीट की बेशकीमती जमीन दैनिक भास्कर ग्रुप की उपरोक्त कंपनी के नाम कर दी थी मात्र कुछ लाख रुपए में!?
गौरतलब है कि उपरोक्त जमीन पर पहले सेपटिक टैंक था उसे निकलवा कर वहां दैनिक भास्कर ग्रुप की कंपनी को 10 मंजिला हाईराइस बिल्डिंग बनाने की अनुमति भी दे दी थीं!?
गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम सीमा से लगे ग्राम तलावली चांदा में दैनिक भास्कर ग्रुप की टाउनशिप डीबी प्राइड 1 और डीबी प्राईड 2 में भी जहां पहले भास्कर प्रिंटिंग प्रेस के लिए भास्कर ग्रुप की इसी कंपनी भास्कर फिस्कल इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई थी वहां पर कलेक्टर के आदेश पर लैंड यूज आवासीय कर दोनों टाउनशिप बनाई जा रही है!? ये दोनों टाउनशिप भी गहन जांच का विषय है!?