डूबने और सांप के काटने से मृत्यु होने पर मध्यप्रदेश सरकार ने परिजनों को दिया 4-4 लाख मुआवजा
री-डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर। बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर ने जिले के 7 वासियों की मृत्यु होने से उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
कलेक्टर (collector) कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम सिरवेल निवासी अर्जुन बारेला की मृत्यु सर्पदंश (snake bite) से हो जाने के कारण उसके पिता आदल्या बारेला को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम पांजरिया निवासी रमेश पिता झेतराम की मृत्यु कुएं में डूबने से होने पर उसकी पत्नि श्रीमती मधुबाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम पांजरिया निवासी संजय पिता गोलू की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण उसके पिता गोलू पिता भुवान को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम कमोदवाड़ा निवासी केकडिय़ा पिता कालू की मृत्यु कुएं में डूबने से होने पर उसकी पत्नि श्रीमती मंगलीबाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम जामन्या निवासी लाली पिता सुभाष की मृत्यु तालाब के वेस्टवेयर नाले में डूबने से होने पर उसकी पिता सुभाष पिता इसराम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम चिखली निवासी भीमसिंह पिता वेस्ता की मृत्यु कुएं में डूबने से होने पर उसकी पत्नि श्रीमती मलीबाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम हिंगवा निवासी संगीता पिता शोभाराम की मृत्यु कुएं में डूबने से होने पर उसकी पिता शोभाराम पिता छतरसिंग को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
आर्थिक सहायता स्वीकृत
बुरहानपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार कौल ने अज्ञात वाहन दुर्घटना में घायल होने के कारण सलमान पिता रफीख खान उम्र 22 वर्ष निवासी सैय्द साहब की दरगाह के पास दौलतपुरा को 12 हजार 500 रुपए की प्रतिकर राशि जारी की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार कौल ने उक्त राशि थाना प्रभारी शिकारपुरा के प्रतिवेदन, नायब तहसीलदार एवं दावा जांच अधिकारी बुरहानपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर के प्रतिवेदन के आधार पर जारी की है।