दूध-दही भंडार वालों पर किया 1 लाख 60 हजार रुपए का अर्थदण्ड
बड़वानी। अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दायर प्रकरणों में से 9 प्रकरणों में खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध 1 लाख 60 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल अवास्या से प्राप्त जानकारी अनुसार अवमानक दूध (Milk) विक्रय करने पर गोकुल डेयरी बड़वानी पर 20 हजार रुपए का, भरत मिल्क पाईंट अंजड़ पर 15 हजार रुपए का, राजगिरी गोस्वामी दुग्ध फर्म अंजड़ पर 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार बिना खाद्य पंजीयन के केले पकाकर भंडारण एवं विक्रय करने पर मां अम्बे फूड सप्लायर (food suppliar) ठीकरी, श्री गणेश फूड भंडार सेंधवा, कैलाश बागुल केला गोदाम सेंधवा, शिवम फ्रूट भंडार ठीकरी, वर्मा फ्रूट भंडार सेंधवा पर 20-20 हजार रुपए का तथा जय भवानी फ्रूट भंडार सेंधवा पर 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया हैं।