पत्रकार को कलेक्टर ने भेजा नोटिस, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा- आपको कोई अधिकार नहीं!
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इंडिया न्यूज़ इंदौर
‘केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत किसी को नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इस नियम के तहत किसी राज्य सरकार, जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर को कार्रवाही नहीं कर सकती है।’
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सोशल मीडिया
और ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म को लेकर नए दिशानिर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया था कि अब इनपर कड़ी निगाह रखी जाएंगी। अब यह भी साफ हो गया है कि नए नियम के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
हाल ही में नए नियमों के अंतर्गत मणिपुर में एक कलेक्टर (collector) ने एक पत्रकार और एक टॉक शो के प्रोड्यूसर को नोटिस भेजा था। इसके बाद केंद्र की ओर से मणिपुर अधिकारी को एक पत्र जारी कर बताया गया कि उनके पास नोटिस जारी करना का अधिकार नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय मणिपुर स्थित इम्फाल के जिलाधिकारी की कार्रवाही को गतल ठहराते हुए इसे केंद्र के अधिकारों का अतिक्रमण बताया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मणिपुर के मुख्य सचिव राजेश कुमार को पत्र लिखा है, ‘केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत किसी को नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इस नियम के तहत किसी राज्य
सरकार, जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर को कार्रवाही नहीं कर सकती है।’ बता दें कि 1 मार्च को भेजे गए पत्र में इम्फाल पश्चिम के जिलाधिकारी नोआराम प्रवीन सिंह और खन्नासी नीनासी के प्रकाशक का जिक्र किया गया है।
@ री डिस्कवर इंडिया न्यूज़ इंदौर