प्याज के थोक व्यापारियों का प्याज प्रशाशन ने जब्त किया

भोपाल। प्याज के क्रय और विक्रय के रिकार्ड का लेखा जोखा नहीं रखने ,भाव सूची और स्टॉक को प्रदर्शित नहीं करने पर करोंद मंडी के तीन व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति शाह ने बताया कि आज करोंद मंडी में थोक प्याज व्यापारियों के यहाँ अचानक जाँच की गई प्याज के थोक व्यापारी बालाजी ट्रेडिंग,  वसीम ट्रेडिंग,  रमजान, फारुख ट्रेडिंग कम्पनी के यहाँ प्याज क्रय और विक्रय का रिकार्ड नही पाया गया। इसके साथ ही साप्ताहिक रिपोर्ट का लेखा जोखा भी  नही रखा था । उक्त तीनों फर्म के विरुद्ध मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी अधिनियम में स्टॉक सीमा और जमाखोरी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर 8 लाख 96 हजार रुपए की 145 क्विंटल प्याज जप्त कर कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने यह स्पस्ट किया है की प्याज की जमाखोरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने पर उक्त अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। जमाखोरों के विरुद्ध निरीक्षण एवं छापी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य संरक्षण विभाग द्वारा जनता को जागरूक करने एवं इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News