@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर
मात्र 6 सालो में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में 39 प्राइवेट यूनिवर्सिटीयो को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ,डिप्लोमा ,पीएचडी के अलावा विभिन्न स्किल्ड बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेस पढ़ाने,परीक्षा लेने और सफल विद्यार्थियों को डिग्री ,डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देने के लिए सरकारी मान्यता मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम -2007 के प्रावधानों और नियमो के तहत दी है !?
सर्वप्रथम इन 39 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ किसी भी तरह के डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेस को चलाने और सफल छात्रो को डिग्री अवार्ड करने से पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC ) नई दिल्ली से मान्यता लेना आवश्यक है !
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) उन्ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीयो को डिग्री देने के लिए मान्यता देती है जिनके डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस (पाठ्यक्रम ) सर्वोच्च वैधानिक निकाय AICTE ,BCI , PCI ,ICAR ,NCTE से मान्यता प्राप्त हो.
यदि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिना AICTE( आल इण्डिया कौंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन ) से मान्यता लिए, इंजीनियरिंग ,मैनजमेंट और कंप्यूटर कोर्सेज़ पढ़ा रही है तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा दी गयी इंजीनियरिंग की डिग्री (बी.टेक ,एम टेक ), मैनजमेंट की डिग्री (MBA) और कंप्यूटर की डिग्री (MCA) पूर्णतया अमान्य और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है !
वही आर्किटेक्ट बनने के लिए चलाये जाने वाले कोर्स और कालेज को कौंसिल ऑफ़ आर्किटेक्चर(COA) से मान्यता न होने पर दी जाने वाली डिग्री अमान्य है !
उसी प्रकार लॉ की डिग्री (LL.B, LL.M) के पाठ्यक्रम और कालेज को BCI (बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ), से मान्यता न होने पर दी जाने वाली डिग्री अमान्य है !
फार्मेसी कोर्सेज और कालेज को फार्मेसी कौंसिल ऑफ़ इण्डिया (PCI) से मान्यता न होने पर बी .फार्मेसी और एम् फार्मेसी की डिग्री , पर दी जाने वाली डिग्री अमान्य है !
बी एड और एम् .एड के कोर्सेज और कालेज को NCTE (नेशनल कौंसिल ऑफ़ टीचर एजुकेशन ) से मान्यता न होने पर दी जाने वाली डिग्री अमान्य है !
एग्रीकल्चर कोर्सेज और कालेज को ICAR (Indian Council of Agricultural Research भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ) से मान्यता न होने पर दी जाने वाली डिग्री अमान्य है !
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर
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