फीस न देने के कारण किसी भी छात्र को ऑनलाइन पढ़ने, परीक्षा देने और परीक्षा परिणाम से वंचित नहीं किया जा सकता है !
@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज
भोपाल | राज्य शासन के निर्देशों के तहत जिले के अभिभावकों या छात्रों (student) द्वारा फीस (Fees) भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस (Fees) के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र (student) से अंडरटेकिंग लेकर छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। संबंधित आदेश जिले के समस्त सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE), मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैरअनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (school) पर समान रूप से लागू होगा।
निजी विद्यालय (school) प्रबंधन लंबित फीस (Fees) की किस्त के भुगतान न होने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी (student) को ऑनलाइन क्लासेस या विद्यालय (school) में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोक सकेगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों (students) के परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा।
राज्य शासन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि पालकों से गैरअनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (school) की फीस के भुगतान और जबरन फीस (Fees) वसूली से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अतएव विद्यार्थियों (students) की पढ़ाई अनवरत रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपेक्षित कदम उठाये जायें।
गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय(school) प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत की गई फीस (Fees) अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक यह फीस 6 समान किस्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो तो वे अपना व्यक्तिगत आवेदन संबंधित विद्यालय (school) को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राप्त आवेदन का सहानुभूति के साथ विचार कर निराकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था चालू शैक्षिक सत्र 2021-22 की फीस (Fees) संग्रहण व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र के लिए विद्यालय (school) प्रबंधन द्वारा सूचित एवं नियत की गई फीस (Fees) का अभिभावकों को समय अनुसार भुगतान करना होगा।