रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को 31 जुलाई तक संविदा में रखा जा सकता है
राज्य शासन ने सभी कलेक्टर और संभाग आयुक्त को निर्देश दिए
@ प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़
इंदौर। राज्य शासन ने सभी जिला के कलेक्टर और संभाग आयुक्त को कोरोना संक्रमण से आम जनता को बचाव और इलाज के लिए आवश्यक होने पर 31 मार्च और उसके बाद रिटायर होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को 31 जुलाई तक संविदा पर रखने की अनुमति दी गई है।
राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के इस अभियान में कार्यरत ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा कोविड -19 के विरुद्ध संचालित अभियान में उनका रहना आवश्यक है तो ऐसे व्यक्तियों को 31 जुलाई 2021 तक संविदा नियुक्ति पर रखे जाने के अधिकार दिए जाये। क्लास – तीन एवं क्लास – चार के शासकीय कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके जिला प्रमुख द्वारा दी जायेगी। सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिस भी पदनाम से जाने जाते हों दे सकेंगे।
नियुक्ति देने के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण आवश्यक होगा कि वह कोविड -19 में कार्यरत है तथा उसकी सेवाएं आवश्यक हैं। क्लास -2 के शासकीय अधिकारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त कर सकेंगे। ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण आवश्यक होगा कि वह कोविड -19 में कार्यरत हैं तथा उसकी सेवाएं आवश्यक हैं।
क्लास -1 के शासकीय अधिकारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी।
गृह विभाग के अंतर्गत कोविड -19 के विरूद्ध चल रहे अभियान में कार्यरत वर्ग -3 एवं 4 के पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं प्रमाणीकरण पर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा ऐसी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। वर्ग -2 के पुलिस अधिकारियों को कोविड -19 के विरूद्ध अभियान में कार्यरत होने का प्रमाणीकरण एवं अनुशंसा संबंधित जोन के पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त होने के उपरांत ऐसी संविदा नियुक्ति पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकेगी। ऐसी संविदा नियुक्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम- 2017 के नियम -12 ( 2 ) के प्रावधान लागू होंगे, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना, यथा संशोधित वेतनमान में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन, सारांशीकरण के पूर्व की एवं देय मंहगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता, यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत का भी हकदार होगा।
@ प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर