इंदौर। इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम ने देवास के गौरव खंडेलवाल व उनकी पत्नी दीपाली के आवेदन पर गो एयरलाइंस इंडिया प्रालि मुंबई को 30 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए। गौरव व दीपाली ने दिसंबर 2010 में गो एयरलाइंस की फ्लाइय में यात्रा पूर्व लगेज सूटकेस जमा किए थे। यात्रा के बाद उक्त तीन लगेज में से एक सूटकेस नहीं मिला था।