अब जंगल में होगी फुल मस्ती और रंगीन होंगे दिन और रात!
शराब, शवाब और कवाब के होटल और रिसोर्ट खुलेंगे मध्यप्रदेश के जंगलों में!
इंदौर। पर्यटन, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के नाम पर अनैतिकता, सेक्स, नशा और पश्चिम संस्कृति के खुलेपन और अनैतिक सेक्स बाज़ार को प्रोत्साहित करने के लिए पहले कानून बदले और अब सरकारे उन्हें स्थापित करने के लिए बना रही है योजनाएं और नीतिया!? और समाज भी चुपचाप इन सब को मान्यता देता जा रहा है!
मध्यप्रदेश सरकार ने शनिवार 5 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के जंगलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगलों में बने होटल जिन्हें रिसोर्ट कहते हैं में बार खोले जाने के नियमों को सरल किया है इसके तहत अब जंगल में भी बार खुल सकेंगे! पहले जंगलों में बार खोले जाने के लिए 10 कमरों की जरूरत होती थी, अब सिर्फ 5 कमरों का होना जरूरी होगा! पहले जंगल में बार वाला होटल खोलने के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन आवश्यक थी उसे कम कर सिर्फ 1 एकड़ कर दिया गया है! जंगल में 5 कमरे के होटल के लिए शराब का लाइसेंस 50 हजार रुपए में, 5 से 10 कमरों के लिए 1 लाख और 10 से अधिक कमरों वाले होटल के लिए 1.5 लाख रुपए किए जाने को मंजूरी दी है! सरकार की इस नीति में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय होटल ग्रुप को प्रदेश के जंगलों में इस तरह के होटल डालने वाले ग्रुप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कमरों के किराए से प्राप्त कुल आय पर सरकार अपनी तरफ से 20 से 30 फीसदी और पैसा अनुदान के रूप में देगी जो कि अधिकतम 3 करोड़ रुपए होगी! और ब्रांडेड होटल को 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष संचालन अनुदान के रूप में दिया जाएगा!? सरकार को अनुमान है कि इस नीति से तकरीबन 50 से 100 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड प्रदेश में अपने ग्राहकों के लिए होटल और रिज़ॉर्ट खोलेंगे! अब प्रदेश के जंगलों में खोले जाने वाले इन होटल और रिज़ॉर्ट में होगा क्या!? शराब, शवाब और कवाब के साथ जंगल में मस्ती के अलावा!
सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी, अवैध संबंधों, गे-सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप को पहले ही कानूनी मान्यता दे रखी हैं! किसी दूसरे की पत्नी या प्रेमिका के साथ सहमति से किया जाने वाला सेक्स अब कानूनी अपराध नहीं है! पीडि़त पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका या अन्य परिवार जन इस तरह के अवैध संबंधों की जानकारी होने के बावजूद किसी होटल या रिज़ॉर्ट में पुलिस लेकर या पुलिस को शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब कानून की नजर में यह अपराध नहीं है! इस कानून ने भारत में अनैतिक सेक्स को सीधे तौर पर कानूनी मान्यता दे दी है!