ग्राहक के फ्लैट को पूरे पैसे लेने के बावजूद फ्लैट दूसरे को बेचा
तुलसियाना चंदन होम्स ग्राम भंवरासला का सुनील भाटिया जाएगा जेल
री-डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर। कुख्यात बिल्डर सुनील भाटिया की धोखाधड़ी व ग्राहक के साथ छल के आरोप में अग्रिम जमानत का आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2020 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय इंदौर ने खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि फरियादी रोहित खत्री ने सन् 2012 में तुलसियाना चंदन होम्स ग्राम भंवरासला तहसील सांवेर जिला इंदौर में 1272 वर्ग फीट का फ्लेट खरीदने का अनुबंध सुनील भाटिया पिता राजकुमार भाटिया फर्म वी वेल्यू होम्स प्रा. लि. निवासी 13/1 साउथ तुकोगंज से किया था और अलग-अलग किश्तों में कुल 20 लाख 49 हजार 192 रुपए फरियादी ने आरोपी को दिए थे। इसके अलावा 135000/- रुपए सर्विस टैक्स के अलग से अदा किए थे। आरोपी राजकुमार भाटिया ने आश्वासन दिया था कि फ्लेट की रजिस्ट्री 15 दिन में करवा देगा, लेकिन आरोपी सुनील भाटिया ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। तब फरियादी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच में आरोपी सुनील भाटिया द्वारा फरियादी रोहित खत्री के साथ धोखधड़ी करना पाया गया तथा फरियादी के फ्लेट नं. 501 ब्लाक (ए-4) को किसी अरुण बल्दवा नामक व्यक्ति को बेचना पाया गया। उक्त जांच के उपरान्त थाना बाणगंगा ने सुनील भाटिया पिता राजकुमार भाटिया के खिलाफ एफआईआर 1312/2019 धारा 420, 467, 468, 471 भादस के तहत अपराध दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी उपरोक्त आरोपी सुनील भाटिया द्वारा तुलसियाना होम्स के नाम पर ग्राहकों के साथ की गई धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है।