यह आदेश 26 मार्च 2020 तक लागू रहेगा

इंदौर में बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

कलेक्टर द्वारा धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

री-डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर। इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते है, तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार जैसे इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, पोस्टर बैनर के माध्यम या अन्य कोई भी माध्यम से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है । इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में यातायात को बाधित होने से रोकने एवं कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोकहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत इंदौर जिला सीमान्तर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
साथ ही जिले में सभी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अद्र्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिस कर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसी तरह किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म/व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी भवन/सम्पत्ति (सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना भी प्रतिबंधित होगा। मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 26 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News