‘मोर्या हिल्स’ 133.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर झंवर बंधुओं ने बी.जे. कंपनी के नाम पर करवाय़ा!
जमीन के वारिस ने कनाडिय़ा पुलिस थाने से लेकर आला अधिकारियों तक को की लिखित शिकायत
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर
इंदौर। शिकायतकर्ता एवं पीडि़त आदित्यप्रताप शाह पिता स्व वीरबहादुर शाह निवासी 132 राजनगर शिव विला काटोल रोड नागपुर महाराष्ट्र ने कनाडिय़ा थाना के साथ डीआईजी व आईजी ऑफिस इंदौर में दिनांक 16 जनवरी 2020 को ग्राम खजराना तहसील और जिला इंदौर पटवारी हल्का नंबर 30 में स्थित खसरा नंबर 1429/1, रकबा 133.30 एकड़ कृषि भूमि (मोर्या हिल्स कनाडिया रोड इंदौर) पर बीजे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 16/2 न्यू पलासिया के पूर्व व वर्तमान डायरेक्टरों में उत्तम पिता सूरज नारायण झंवर, सम्पत्तम पिता सूरजनारायण झंवर, मधुसुदन झंवर पिता राधाकृष्ण झंवर, बालकृष्ण पिता राधाकृष्ण झंवर, अतुल पिता बालकृष्ण झंवर के अलावा उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों व उनकी कंपनियों बीजे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पता 9 महारानी रोड, मोर्या हाउसिंग लिमिटेड, मोर्या डेवलपर्स, नाक्टा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने षड्यंत्र पूर्वक, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध मेरे स्वामित्य की उपरोक्त खसरा नंबर 1429/1 की 133.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण अपने-अपने नाम करवा लिया तथा तकरीबन 50 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से 10-10 हजार स्क्वायर फीट के फार्म हाउस के नाम पर प्लाट काटकर 300 से 350 लोगों को बेच दिया! की मय दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत की थी! लेकिन आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा कोई करवाई नहीं की गई!
गौरतलब है कि ग्राम खजराना, पटवारी हल्का नंबर 30, खसरा नंबर 1429/1 रकबा 133.30 एकड़ उपरोक्त भूमि श्रीमंत राजकन्या सावित्रीबाई बन्सुड़े जिनका मै आदित्यप्रताप शाह पिता स्व. वीरबहादुर शाह ग्रैंडसन हु के स्वामित्व व अधिपत्य की होकर उनके द्वारा उप पंजीयक महोदय इंदौर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत लेख नंबर 51 दिनांक 03/09/1968 को मेरे आदित्यप्रताप शाह के नाम पर निष्पादित कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की समस्त जमीन का मालिकाना हक़ मेरे नाम पर हस्तांतरित और नामांतरण करने का अधिकार दिया था।
उपरोक्त वर्णित वसीयत लेख माननीय न्यायालय अतिरिक्त सप्तम जिला न्यायाधीश श्रीमान एसके तिवारी के प्रमाणित वसीयत लेख (probate case number 1/69 dated 09/05/1981) के आदेशानुसार विधिवत प्रमाणित है।
दिनांक 13/11/1968 को श्रीमंत राजकन्या सावित्रीबाई बन्सुड़े का स्वर्गवास हो गया था। अपने जीवनकाल में श्रीमंत राजकन्या सावित्रीबाई बन्सुड़े द्वारा किसी भी व्यक्ति, कंपनी या लोगों के समूह को उपरोक्त 1429/1 रकबा 133.30 एकड़ जमीन का न तो विक्रय किया और न ही अंतरण और नामांतरण किया था जब इंदौर जिला राजस्व न्यायालय में मेरे द्वारा उपरोक्त खसरा नंबर 1429/1 रकबा 133.30 एकड़ पटवारी हल्का नंबर 30 ग्राम खजराना के जमीन का नामांतरण अपने नाम पर नामांतरण करवाने गया तो मुझे ज्ञात हुआ की मेरे स्वामित्य अधिकार की खसरा नंबर 1429/1 रकबा 133.30 एकड़ जमीन का नामांतरण और बटाकन बीजे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 16/2 न्यू पलासिया के पूर्व व वर्तमान डायरेक्टरों के अलावा उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों व उनकी कंपनियों ने षड्यंत्रपूर्वक, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध मेरे स्वामित्य की उपरोक्त खसरा नंबर 1429/1 की 133.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण अपने-अपने नाम करवा लिया तथा तकरीबन 50 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से 10-10 हजार स्क्वायर फीट के फार्म हाउस के नाम पर प्लाट काटकर 300 से 350 लोगों को बेचकर नामांतरण और बटाकन उनके नाम करवा दिया! उपरोक्त समस्त कृत्य विधि विरुद्ध और धोखाधड़ी के अपराधिक कृत्य के तहत किया गया !
कैसे अंजाम दिया धोखाधड़ी को
मेरे द्वारा जब सम्पूर्ण धोखाधड़ी की गहन जांच -पड़ताल की गई तो मुझे ज्ञात हुआ की बीजे कंपनी के पूर्व नौकर कृष्णकान्त बायस उफऱ् बाबा साहेब द्वारा फर्जी आम मुख्तयार बनकर खसरा नंबर 1429/1 की सम्पूर्ण 133.30 एकड़ को 10 फर्जी लोगों को बेचकर उनके नाम रजिस्ट्री करवाकर उन्हीं 10 लोगों से बीजे कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों विमल कुमार पिता सीताराम झंवर, जय नारायण पिता मुरलीधर झंवर, गोवेर्धनदास पिता कन्हैयालाल मुछाल को अवैधानिक तरीके से बेचना बताकर रजिस्ट्री करवा दी। बीजे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1959 में स्थापित हुई थी उस समय विमल कुमार झंवर और गोवेर्धन दास मुछाल कंपनी के डायरेक्टर थे व संपत कुमार झंवर कंपनी के सीईओ व कर्ताधर्ता थे।इसके अलावा कृष्णकान्त बायस जिसने फर्जी तरीके से उपरोक्त जमीन बीजे कंपनी के डायरेक्टरों के साथ षड्यंत्र कर मेरे स्वामित्व की जमीन को बीजे कंपनी के नाम नामांतरण करवा दिया।
शिकयातकर्ता द्वारा जिला पंजीयन कार्यालय से सूचना के अधिकार कानून के तहत कृष्णकान्त बायस को श्रीमंत राजकन्या सावित्रीबाई बन्सुड़े के द्वारा निष्पादित किसी भी तरह से उपरोक्त खसरा 1429/1 को बेचने के सम्बन्ध में वैधानिक आम मुख्तयार बनाए जाने के दस्तावेज के सत्यप्रतिलिपि को मांगा तो जिला पंजीयक कार्यालय से मुझे लिखित में यह बताया गया की इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। अत: उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं दी जा सकती है! (सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी की सत्यप्रतिलिपि सलग्न) और उपरोक्त पूर्व डायरेक्टरों ने श्रीमंत राजकन्या सावित्रीबाई बन्सुड़े के दिनांक 13/11/1968 को निधन के बाद बीजे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पूर्व पता 9 महारानी रोड वर्तमान पता 16/2 न्यू पलासिया के नाम नामांतरण कर दिया। उसके बाद पूर्व व वर्तमान डायरेक्टरों के अलावा उनके परिवारजनों रिश्तेदारों, दोस्तों व उनकी कंपनियों ने षड्यंत्रपूर्वक, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध मेरे स्वामित्य की उपरोक्त खसरा नंबर 1429/1 की 133.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण अपने-अपने नाम करवा लिया तथा तकरीबन 50 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से 10-10 हजार स्क्वायर फीट के फार्म हाउस के नाम पर प्लाट काटकर 300 से 350 लोगों को बेचकर नामांतरण और बटाकन उनके नाम करवा दिया!
शिकायतकर्ता द्वारा बीजे कंपनी 16/2 न्यू पलासिया पर जाकर उपरोक्त धोखाधड़ी और अपने स्वामित्व अधिकार को वापस लेने के लिए चर्चा की तो मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा की यदि तू इंदौर में दिख गया तो तेरी हत्या करवा देंगे!
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर