@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इंडिया न्यूज़ (rediscover india news)
  • 137 करोड़ रुपये आम निवेशकों के नही लौटाने के आरोप में इंदौर की प्लेथिको फार्मास्युटिकल कंपनी (plethico pharma) के मालिक शशिकांत पटेल (shashikant patel)  को 3 साल की जेल की सजा!!

  • न्यायालय द्वारा कंपनी के 6 डायरेक्टर और उच्च वित्तीय अधिकार आरोपियों को फरार घोषित किया!
इंदौर शहर की प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनी, प्लेथिको फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक शशिकांत पटेल को ग्वालियर जिले के विशेष न्यायाधीश (कंपनी अधिनियम 2013) के सेशन न्यायाधीश ए. पी. एस चौहान ने 20 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 74(2) के उल्लंघन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 74(3) के आरोप में 3 साल जेल एवं 50 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है!!
इसके अलावा माननीय न्यायालय ने प्लेथिको फार्मास्युटिकल कंपनी के 6 डायरेक्टरो जो उक्त अपराध में शामिल थे! जिसमें कंपनी के मालिक शशिकांत पटेल का बेटा चिराग पटेल!
खुशबु कोठारी पुत्री श्री बजरंग कोठारी निवासी उज्जैन!
गुलाम नबी काजी पिता मोहम्मद मकबूल काजी!
व 3 अन्य मुख्य अधिकारियों को फरार घोषित किया है!
आम जनता के 137 करोड़ रुपये निवेश के रूप में प्राप्त कर हड़प जाने वाली इंदौर की प्लेथिको फार्मास्युटिकल कंपनी के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC ग्वालियर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है को तकरीबन 18000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की थी!
उपरोक्त 18 हजार शिकायतों के आधार पर ROC (gwalior) ग्वालियर द्वारा जांच के उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर सन 2016 और 2017 में दो मुकदमे प्लेथिको फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक शशिकांत पटेल और उसके बेटे चिराग पटेल के साथ कंपनी के 6 डायरेक्टर और उच्च वित्तीय अधिकारीयो के ख़िलाफ़ कंपनी अधिनियम 2013 की गंभीर धाराओं में दर्ज किया था!!
@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर

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